छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को कक्षा 12 पास करने और 18 वर्ष तक शादी न होने की स्थिति में एक लाख रूपए (1,00,000/-) की धनराशि दे रही है पैसे सीधे आयेगें बलिकाओं के बैंक खातों में, इस योजना को नाम है ‘‘छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना (Chhattisgarh noni surksha yojana)’’तो आइये जाने इस योजना को विस्तार से-
इस योजना का आरंभ वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा आरंभ किया गया था योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को शैक्षिणक सुरक्षा प्रदान करना हैं जिससे की इन बालिकाओ के उज्जवल भविष्य के साथ -साथ राज्य के लोगो में बालिकाओ के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना भी है
तो आइये जानते है इस योजना के पात्रता और आवेदन करने की प्रकिया को
छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना की पात्रता
- योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही ले सकेंगे।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार तक ही सीमित ।
- बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के पश्चात हुआ हो।
- लाभ केवल दो संतान (बालिकाओ) तक सीमित होगा।
- तीसरी बालिका ''नोनी सुरक्षा योजना'' के लिए पात्र नहीं होंगी।
- गोद ली हुई बालिका भी नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
- योजना का लाभ लेने हेतु व्यक्ति अपने गांव/मोहल्ले स्थित आंगनबाड़ी केंद्र/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करके आवेदन करना होगा।
- इसके लिए आपको नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
- जिसके लिए आपको सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट के मुख्य पेज से कार्यक्रम और योजनाए के अंतर्गत "नौनी सुरक्षा योजना" का चयन करे।
- चयन उपरांत नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो जाएगा।
- इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले।
- इस आवेदन फॉर्म में मांगे गए विवरण को स्पष्ट और सही ढंग से भरे।
- आवेदन फॉर्म में बालिका की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो दिए गए स्थान पर चस्पा करे।
- विवरण भरने के बाद पत्र अनुसार जरूरी दस्तावेज संलग्न करे।
- भरे हुए आवेदन पत्र को आंगनबाड़ी/पार्षद/ या फिर अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दे।
- जांच में सफल और असफल पाए गए आवेदन की जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
- जाति प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- माता एवं पिता के पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- परिवार नियोजन प्रमाण पत्र।
- बालिका का नवीनतम प्रमाण पत्र।
- माता एवं पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र।
- ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शाशन द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- बीपीएल व स्वस्थ्य बिमा कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- बालिका होने सम्बंधित आंगबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम/सरपंच/पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
Contact
Organization:- महिला एवं बाल विकास, द्वितीय तल, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
Email-ID:- nsywcdcg@gmail.com
Phone Number(s):
0771- 2510838 (Secretary)
0771- 2234192 (Director)
0771- 2234201 (Joint Director)
0771-2426356 (DPO Raipur)
0778-2323704 (DPO Durg)
07744-225188 (DPO Rajnandgaon)
07723-224352 (DPO Mahasamund)
07722-232353 (DPO Dhamtari)
80850-74850 (DPO Balodabazar)
07706-241583 (DPO Gariaband)
07824-222334 (DPO Bemetara)
07723-224352 (DPO Balod)
07782-222827 (DPO Bastar)
07868-241289 (DPO Kanker)
07856-252863 (DPO Dantewada)
07781-252943 (DPO Narayanpur)
07853-220346 (DPO Bijapur)
98275-69833 (DPO Sukma)
07786-252085 (DPO Kondagaon)
07752-23059 (DPO Bilaspur)
07817-223335 (DPO Janjgir)
07759-226618 (DPO Korba)
07762-225429 (DPO Raigarh)
07755-274012 (DPO Mungeli)
07774-224017 (DPO Sarguja)
07763-223810 (DPO Jashpur)
07836-232569 (DPO Koriya)
07775-266136 (DPO Surajpur)
94061-01490 (DPO Balrampur)
अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट https://cgwcd.gov.in/ पर विजिट करें
