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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्मांतरण रोकने वाला विधेयक मंजूर, पंजीयन पर उपकर खत्म, कर्मचारी चयन मंडल बनेगा



10 March 2026

छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के प्रशासन, भर्ती प्रक्रिया, ऊर्जा और खेल विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए नया विधेयक

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीके, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 प्रकरण वापस लेने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद गठित उपसमिति की अनुशंसा पर 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को अनुदान

कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान दरें तय करने के प्रस्ताव पर सहमति दी।

Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (क्रेडा) द्वारा संचालित योजनाओं के तहत:

  • सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा।

  • वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों में निविदा दर का 30 प्रतिशत या अधिकतम 1.50 लाख रुपये (जो भी कम हो) अनुदान दिया जाएगा।

  • घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में प्रति संयंत्र 9 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

  • वर्ष 2026-27 से सभी क्षमताओं के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र का अनुदान प्रस्तावित है।

पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत संपत्ति के पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया जाएगा।

यह उपकर वर्ष 2023 में Rajiv Gandhi Mitan Club Yojana के वित्त पोषण के लिए संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से लगाया गया था। चूंकि यह योजना वर्तमान में संचालित नहीं है, इसलिए इस अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।

गृह निर्माण मंडल अधिनियम में संशोधन

बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

बनेगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाएं आयोजित करने हेतु कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा।

परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।

भू-राजस्व संहिता में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी

कैबिनेट ने District Cricket Association Rajnandgaon को 5 एकड़ राजगामी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

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